Financial Assistance to Non School going Disabled Children upto 18 years: हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है। ऐसी ही एक ही योजना का नाम है गैर स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना। इस योजना की शुरूआत साल 2008-2009 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत मानसिक रूप से मंदबुद्धि और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें शिक्षित होने में मदद की जाती है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे अपनी विकलांगता के कारण अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उन्हें औपचारिक शिक्षा ट्रेनिंग आदि प्राप्त करने में मदद करती है। ताकि ऐसे बच्चे पूरे तरीके से अपने माता-पिता पर निर्भर ना होकर खुद की देखभाल भी कर सकें।
आज हम आपको इस आर्टिकल में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कूल में नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
मुख्य बिंदु
- स्कूल नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों की वित्तीय सहायता योजना क्या है| What is Financial Assistance to Non School going Disabled Children upto 18 years
- गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभ
- Financial Assistance to Non School going Disabled Children की पात्रता
- गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता – आवश्यक दस्तावेज
- गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सारांश
- FAQs:
स्कूल नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों की वित्तीय सहायता योजना क्या है| What is Financial Assistance to Non School going Disabled Children upto 18 years
बहुत सारे विकलांग और मंदबुद्धि बच्चे देते हैं जो पूरी तरीके से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बच्चों को निरंतर ध्यान रखने और देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को सरकार फ्री में ट्रेनिंग देकर और इनकी पढ़ाई करवा कर इनको सक्षम बनने में मदद करती है। इसी योजना के तहत अप्रैल 2023 में ₹2150 की सहायता दी गई है।
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गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकलांग और मंदबुद्धि बच्चे को ₹2150 की आर्थिक सहायता मिलती है।
- इस योजना के अंतर्गत गैर स्कूल जाने वाला विकलांग बच्चा ही पात्र होगा।
Financial Assistance to Non School going Disabled Children की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत जीरो से लेकर 18 वर्ष की उम्र के विकलांग बच्चे पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के बच्चों को ही मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चे अपनी औपचारिक शिक्षा और ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे
- अगर आप पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा में रहते हैं तो आप इस योजना के पात्र हैं
- विकलांग व्यक्ति के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
- ऐसे विकलांग बच्चे जिनके माता-पिता अथवा रिश्तेदार अमीर नहीं है और गरीबी में गुजारा करते हैं ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सरकार खुद उठाती है
गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता – आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक बच्चे का आवाज प्रमाण पत्र
- आवेदक का विकलांगता मेडिकल प्रमाण पत्र
- अभी तक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो बैंक की फोटो कॉपी
- फैमिली आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- अगर आप सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- यहां पर आपको इस योजना में आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जो भी जानकारी पूछी जा रही है आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करनी है।
- उसके बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म को ब्लॉक अथवा जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करवा देना है।
गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर विजिट करना होगा।
- यहां पर आपको अगर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं। अन्यथा आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इसके लिए आपको New User Register Here के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको जो भी जानकारी पूछी जाए आपको दर्ज करना है।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक लॉगइन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसे अपने पास सुरक्षित कर लेना है।
- उसके बाद आपको दोबारा से होम पेज पर आना है और अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना है।
- उसके बाद आपको Check Your Eligibility पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपनी सभी जानकारी नए पेज पर एंटर करना है और Get के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद में आपके सामने योजनाओं की एक लिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी। आपको इसमें Financial Assistance to Non School going Disabled Children upto 18 years – Social Justice And Empowerment के आगे नजर आ रहे Click to Apply के बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी जा रही है आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
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सारांश
मैंने आज आपको इस आर्टिकल में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही Financial Assistance to Non School going Disabled Children upto 18 years – Social Justice And Empowerment योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है। मैंने हर संभव कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं।
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FAQs:
विकलांग बच्चों के लिए क्या सुविधा है?
गैर स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय लाभ दिया जायेगा
बजट 2023 में विकलांगों के लिए क्या है?
विकलांग छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत सरकार विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगी.
विकलांगों के लिए नई योजना क्या है?
विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2023 के द्वारा सरकार विकलांगों को 500 रुपये प्रति माह आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों को सहयता के रूप में देगी, इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
Nice design
Thanks